गुण्डा एक्ट में दो अवांछनीय हुए जिला बदर

सोनभद्र। के दो अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही कर, 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने जिले के अमन व चैन कायम रखने के लिए जिले के दो अवांछनीय तत्वों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने जिले के थाना-चोपन, क्षेत्र के ग्राम-कन्हौरा निवासी सन्तोष चैधरी पुत्र कामेश्वर चैधरी व थाना-चोपन, क्षेत्र के ग्राम-कन्हौरा निवासी रविन्द्र पुत्र बिलकुली को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवांछनीय कार्य करने और गुण्डा होने की जानकारी मिलने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही जारी रहेगी।